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Bulandshahr: J&K के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विकार रसूल के खिलाफ कोर्ट ने तय किये आरोप
Bulandshahr News: जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल ने 29 जनवरी को अनूपशहर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होकर आत्मसमर्पण कर जमानत के लिये कोर्ट के याचिका दाखिल की थी।
Bulandshahr News: जम्मू कश्मीर राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व विधायक विकार रसूल सहित पांच आरोपियों के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट अनूपशहर के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ की कोर्ट ने धारा 188 सीआरपीसी के तहत आरोप तय कर दिये हैं। बता दें कि पूर्व विधायक विकार रसूल ने गुलावठी के गांव मिट्ठेपुर में लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के समर्थन में बिना पूर्वानुमति के जन सभा को संबोधित किया था। मामले में विकार रसूल सहित कई लोगों के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन करने के आरोप में FIR दर्ज हुई थी। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए है।
जानिए क्या था पूरा मामला
एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सन 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान जनपद के गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव मिट्ठेपुर में बिना अनुमति के विकार रसूल ने जनसभा की थी। जिस संबंध में उन्हें आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ गुलावठी कोतवाली में धारा 144 के उल्लंघन का आरोपी मानते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था।
तारीखों पर नही आए तो कोर्ट ने चलाया चाबुक, फिर किया था सरेंडर
विकार रसूल आदि के खिलाफ मुकदमा सन् 2012 से विशेष एमपी एमएलए न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय द्वारा कई बार कांग्रेस के पूर्व विधायक विकार रसूल के खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी किए जा चुके थे। उसके बावजूद अभियुक्त न्यायालय में पेश नहीं हुए थे। जिसके बाद मामले को लेकर न्यायालय द्वारा गृह सचिव व डीजीपी को पत्र लिखकर अभियुक्त को न्यायालय में पेश करने के लिए कहा गया था।
कांग्रेस नेता विकार रसूल ने 29 जनवरी को किया था आत्मसमर्पण
जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल ने 29 जनवरी को अनूपशहर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होकर आत्मसमर्पण कर जमानत के लिये कोर्ट के याचिका दाखिल की थी। जिस पर एसीजेएम/न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने याचिका पर सुनवाई कर जमानत दे दी थी तथा आरोप तय करने के लिये 7 फरवरी की तारीख नियत की थी। लेकिन सभी आरोपियों के एक साथ ना आने की वजह से आरोप तय नहीं हुए। मंगलवार को तारीख नियत की गयी थी। जिसमें विकार रसूल सहित भरत भूषण शर्मा, इकरामुद्दीन, सचिन, नाजिम आरोपी कोर्ट के सामने पेश हुए और उनके खिलाफ धारा 188 सीआरपीसी के तहत आरोप तय किये गये हैं।