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Bulandshahr News: किशोरी के अपहरण और गैंग रेप के दोषी दो दोस्तों को 20 साल का कठोर कारावास

Bulandshahr News: विशेष लोक अभियोजक महेश राघव, धर्मेन्द्र राघव व भरत शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 2015 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और बारी बारी से दुष्कर्म व करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी।

Sandeep Tayal
Published on: 7 Feb 2025 7:32 PM IST
Bulandshahr News (Photo Social Media)
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Bulandshahr News: बुलंदशहर में किशोरी के अपहरण और गैंगरेप के दोषी 2 दोस्तों को 20 साल के कठोर कारावास और 70-70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2015 में खुर्जा नगर में रवि पुत्र विजयपाल, सुंदर पुत्र भीमसेन निवासी अरनिया मौजपुर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। ADJ/विशेष पॉक्सो एक्ट 1 कोर्ट के न्यायाधीश संजय यादव ने ये सजा सुनाई है।

किशोरी से दोस्तों ने की थी दरिंदगी

न्यायालय पोक्सो-प्रथम बुलंदशहर के विशेष लोक अभियोजक महेश राघव, धर्मेन्द्र राघव व भरत शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 2015 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और बारी बारी से दुष्कर्म व करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में रवि पुत्र विजय, सुन्दर पुत्र भीम सिंह निवासीगण ग्राम अरनिया मन्सूरपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध 07 मार्च 2015 को थाना खुर्जा नगर पर मु.अ.सं. 308/2015 धारा 363/366/376डी आईपीसी पंजीकृत किया गया था। 08 जून 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 7 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप शुक्रवार को न्यायाधीश संजय कुमार यादव (मा0 न्यायालय पोक्सो-I जनपद बुलन्दशहर) द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त रवि व सुन्दर (उपरोक्त) को दोषी करार दे 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 70,000/-70,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।



Ramkrishna Vajpei

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