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Bulandshahr News:3 मिलावटखोरों को 3-3 साल की कैद और 25000 जुर्माने की सजा मुकर्रर

Bulandshahr Court News: बुलंदशहर के जिला जज मंजीत सिंह श्योरण ने दूषित और रंगीन मिठाई बेचने वाले 3 मिष्ठान विक्रेताओं को 3-3 साल की कैद और 25 - 25000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 1 Feb 2025 2:17 AM (Updated on: 1 Feb 2025 3:31 AM)
Bulandshahr Court News
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Bulandshahr Court News (Photo Social Media)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में 14 साल बाद सेहत के 3 दुश्मनों को सजा मुकर्रर की गई है। बुलंदशहर के जिला जज मंजीत सिंह श्योरण ने दूषित और रंगीन मिठाई बेचने वाले 3 मिष्ठान विक्रेताओं को 3-3 साल की कैद और 25 - 25000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2010 में FDA की टीम ने तेजवीर, शिव कुमार गुप्ता और राकेश गुप्ता की दुकान से बालूसाईं, रंगीन रसगुल्ले की मिठाई आदि सैंपल ले जांच को भेजे थे जिनकी रिपोर्ट अनसेफ आई थी, 14 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिर मानव स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को कोर्ट ने सजा सुना दी। DGC सुरेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि कानून की जद में आने के बाद दोषी बच नहीं सकता।

बेच रहे थे मिलावटी, दूषित मिठाइयां, हुई सजा

बुलंदशहर के जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह चौहान,ADGC मनुराज सिंह, अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि तेजवीर पुत्र पूसा सिंह निवासी भवन रोड देवीपुरा प्रथम(हाल पता-ज्योति स्वीट शिवम चौराहा) बुलन्दशहर, शिव कुमार गुप्ता और राकेश कुमार गुप्ता पुत्रगण पन्ना लाल गुप्ता निवासिगण भवन रोड देवीपुरा प्रथम, बुलन्दशहर के यहां वर्ष 2010 में FDA की टीम ने छापा मारकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे, बालूशाही, रंगीन रसगुल्ला (छेना) मिठाई के नमूने जांच में फेल।आए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर धारा 272, 273 आईपीसी व 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनिमय के तहत दर्ज हुआ था, पुलिस द्वारा मामलों में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित कर बाद प्रक्रिया में तेजी लाई गई। शुक्रवार को जिला जज मंजीत सिंह श्योरण ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद तेजवीर पुत्र पूषा , शिव कुमार गुप्ता और राकेश कुमार गुप्ता पुत्रगण पन्ना लाल गुप्ता निवासीगण बुलंदशहर (उपरोक्त) को दोषी करार दे 3-3 वर्ष के कारावास व 25 - 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

छोड़ दें मिलावटखोरी, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई: विनीत कुमार

खाद्य सुरक्षा विभाग बुलंदशहर के सहायक आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि मिलावटखोरी के खिलाफ FDA का अभियान जारी है, उन्होंने व्यापारियों से नफा नाजायज प्राप्त करने के लिए मानव स्वस्थ से खिलवाड़ न करने की अपील की है। विनीत कुमार की माने तो जांच के बाद अनसेफ आए कई मामले अभी विचाराधीन है

Ramkrishna Vajpei

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