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Bulandshahr Crime News: देह व्यापार के धंधे के 3 दोषियों को हुई सजा मुकर्रर

Bulandshahr News: इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।

Sandeep Tayal
Published on: 11 Feb 2025 3:01 PM IST
Bulandshahr Crime News: देह व्यापार के धंधे के 3 दोषियों को हुई सजा मुकर्रर
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Bulandshahr News:यूपी के बुलंदशहर जिले में पहली बार देह व्यापार और युवती को बेचने के मामले में सजा मुकर्रर की गई है। एडीजे द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहासू निवासी यामीन उसकी पत्नी बानो, रानी को 3-3 वर्ष के कारावास और 2- 2 हजार रुपए अर्थदंड की सज़ा सुनाई है , ADGC विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2015 में पहासू पुलिस ने देह व्यापार और एक युवती को बेचने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी

देह व्यापार के लिए लड़की को बेचा जा रहा था

एडीजीसी विजय शर्मा और ईशान चौधरी ने संयुक्त रूप से बताया कि यामीन पुत्र बुन्दु, बानो पत्नी यामीन निवासीगण मौहल्ला काजी खेल पहासू जनपद बुलन्दशहर , रानी पत्नी शमशाद निवासी दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्ष- 2015 में थाना पहासू क्षेत्र निवासी लड़की को वेश्यावृति के लिये बेचने की तैयारी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 15.09.2015 को थाना पहासू थाने पर धारा 5 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था, 23.02.2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 3 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप सोमवार को न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-02 कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त यामीन, उसकी पत्नी बानो व रानी (उपरोक्तों) को दोषी करार दे 3-3 वर्ष के कठोर कारावास व 2,000-2,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विजय शर्मा ने बताया कि जनपद का ये ऐसा पहला मामला है जिसमें देह व्यापार के मामले में सजा हुई है।



Shalini singh

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