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Bulandshahr: Operation Conviction के तहत रेप के दोषी को 20 साल की सजा
Bulandshahr News: यूपी में ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू होने से जघन्य अपराधों के पीड़ितों को शीघ्रता से न्याय मिलने लगा है। बुलंदशहर में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है।
रेप केस में कोर्ट ने सुनाई सजा। (Pic: Social Media)
Bulandshahr News: यूपी में ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू होने से जघन्य अपराधों के पीड़ितों को शीघ्रता से न्याय मिलने लगा है। बुलंदशहर में लगातार अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर सजा मुकर्रर की जा रही है। बुधवार को एक के बाद एक दो मामलों में सजा तय हुई। एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश ध्रुव राय ने डिबाई की 9 साल की बच्ची को अगवा कर रेप करने के दोषी उमाशंकर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
9 साल की बच्ची से को थी दरिंदगी
एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बुलन्दशहर के विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, शभरत शर्मा, वरुण कौशिक, आशुतोष सिंह ने बताया कि 7 नवंबर 2020 को थाना डिबाई में पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 9 साल की पुत्री को उमाशंकर बहला फुसलाकर ले गया था। बेटी को जब काफी तलाश किया तो पता चला कि उमाशंकर ने बच्ची को डिबाई मंडी में लेकर गया। वहां बच्ची को डराया धमकाया और रात भर अपने साथ रखा। चौकीदार के पूछने पर बच्ची को छोड़कर उमाशंकर फरार हो गया।
20 वर्ष की मिली सजा
पुलिस ने मामले में अभियुक्त उमाशंकर पुत्र राम किशोर निवासी ग्राम तलवार थाना डिबाई के विरुद्ध धारा 363/376 भादवि व 5(एच)/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया, आरोपी को कोर्ट में पेश किया और अभियोग के "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित होने पर वाद प्रक्रिया में तेजी लाई गई। बुधवार को एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बुलन्दशहर के विशेष न्यायधीश ध्रुव राय ने बुधवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त उमाशंकर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 23,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।