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Bulandahahr News: रेप पीड़िता की पुत्री और रेपिस्ट के DNA से आरिफ का गुनाह हुआ साबित, मिली 10 साल के कारावास की सजा
Bulandahahr News: निकाह का झांसा दे युवती से रेप कर उसे मां बनाने के दोषी आरिफ पुत्र मौ. अली निवासी मऊखेडा बुलन्दशहर को एडीजे/एफटीसी-2 के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने दोषी करार दे 10 वर्ष के कारावास व ₹ 20,000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
Bulandahahr News ( Pic- Social- Media)
Bulandahahr News: यूपी के बुलंदशहर में रेप पीड़िता की पुत्री और रेपिस्ट का DNA मैच होने से आरिफ का गुनाह कोर्ट में साबित होने का मामला प्रकाश में आया है। निकाह का झांसा दे युवती से रेप कर उसे मां बनाने के दोषी आरिफ पुत्र मौ. अली निवासी मऊखेडा बुलन्दशहर को एडीजे/एफटीसी-2 के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने दोषी करार दे 10 वर्ष के कारावास व ₹ 20,000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने DNA रिपोर्ट को माना अहम साक्ष्य
ADGC विजय कुमार व ईशान चौधरी ने संयुक्त रूप से बताया कि निकाह का झांसा देकर आरोपी ने युवती के साथ 6 माह तक दरिंदगी की लेकिन निकाह नहीं किया, इसी बीच युवती गर्भवती हो गई, युवती के पिता ने दिसंबर 2012 में कोतवाली नगर बुलंदशहर में इस मामले को लेकर आरिफ (उपरोक्त) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की। इसी दौरान पीड़िता ने एक पुत्री को जन्म दिया, बताया गया कि रेप पीड़िता की पुत्री और आरोपी के डीएनए का मिलान कराया गया। लैब से दोनों की रिपोर्ट में मिलान होना पाया गया।
न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाने के लिए अहम साक्ष्य माना। अपर सत्र एडीजे/एफटीसी द्वितीय कोर्ट कन्यायधीश वरुण मोहित निगम ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाही के बयानों और दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरिफ(उपरोक्त) को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि न्यायालय में जमा होने के बाद पीड़िता को RTGS के माध्यम से जमा करने के आदेश भी दिए हैं।