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Bulandshahr News: रेपिस्ट गोविंदा को 10 साल के कठोर कारावास व ₹16000 जुर्माने की सजा

Bulandshahr News: युवती से रेप करने के दोषी गोविंदा पुत्र राय सिंह निवासी ग्राम डिरौरा विश्वनाथपुर थाना छतारी को दोषी करार दे 10 साल के कठोर कारावास और ₹16000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 24 Oct 2024 9:13 PM IST
Bulandshahr News ( Pic- News Track)
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Bulandshahr News ( Pic- News Track) 

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की एडीजे/एफटीसी-01 कोर्ट के न्यायधीश हरिकेश कुमार ने वर्ष 2020 में थाना छतारी क्षेत्र की एक युवती से रेप करने के दोषी गोविंदा पुत्र राय सिंह निवासी ग्राम डिरौरा विश्वनाथपुर थाना छतारी को दोषी करार दे 10 साल के कठोर कारावास और ₹16000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

ऑपरेशन कनविक्शन के बाद रेप केस में शीघ्रता से हुई कोर्ट की कार्रवाई

बुलंदशहर की एडीजे/एफटीसी 1 कोर्ट के एडीजीसी केशव देव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना छतारी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गए था, मामले को लेकर गोविन्दा पुत्र राय सिंह निवासी ग्राम डिरौरा विश्वनाथपुर थाना छतारी के विरुद्ध थाना छतारी मुअसं–414/2020 धारा 376, 506, 328, 342 आईपीसी के तहत पंजीकृत किया गया था, 29.11.2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 7 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 24.10.2024 को एडीजे/एफटीसी-01- जनपद बुलन्दशहर के न्यायधीश हरिकेश कुमार ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों,गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त गोविंद उपरोक्त को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी गोविन्द(उपरोक्त) को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 16 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।



Shalini Rai

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