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Bulandshahr News: महिला को बंधक बना गैंगरेप के दोषी 2 भाइयों को 7-7 साल कैद और 11- 11 हजार रुपए जुर्माने की सुनाई सजा

Bulandshahr News: रामपुर जनपद की एक महिला की दोस्ती अस्तोली दनकौर निवासी हरेंद्र से फोन पर हुई थी, महिला से हरेंद्र उसके घर मिलने जाने लगा था, कुछ समय बाद उसे शादी का झांसा देकर भगा लाया

Sandeep Tayal
Published on: 24 Feb 2025 5:01 PM IST
Bulandshahr News
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Bulandshahr News (Image From Social Media)

Bulandshahr News: बुलंदशहर में रामपुर की एक महिला को बंधक बना 2 साल तक गैंगरेप करने के दोषी 2 भाइयों को 7-7 वर्ष के कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। ये ऐसे नराधम भाई थी जो पहले खुद जबर्दस्ती करते थे फिर दोस्तों से हैवानियत कराते थे।

एडीजीसी विजय शर्मा और ईशान चौधरी ने संयुक्त रूप से बताया कि रामपुर जनपद की एक महिला की दोस्ती अस्तोली दनकौर निवासी हरेंद्र से फोन पर हुई थी, महिला से हरेंद्र उसके घर मिलने जाने लगा था, कुछ समय बाद उसे शादी का झांसा देकर भगा लाया और फिर एक किराए के मकान में रख हरेंद्र और उसका भाई मोहित उससे बारी बारी से रेप करते थे। यही नहीं पीड़िता को अपने दोस्तों के सामने भी परोसना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए और फिर पीड़िता आरोपियों के चंगुल से छूट सकी। मामले को लेकर 2018 में सिकंदराबाद कोतवाली में हरेन्द्र ,मोहित पुत्रगण अजब सिंह निवासीगण ग्राम अस्तौली थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध धारा 376,342 IPC के तहत दर्ज हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 09.08.2018 को आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 5 गवाह परिक्षित हुए, इस मामले में न्यायालय ए.डी.जे/एफटीसी 02 बुलंदशहर के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षयो,गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हरेंद्र और मोहित (उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष के कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।



Ramkrishna Vajpei

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