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Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर में किशोरी के रेपिस्ट को 20 साल कैद और ₹19000 जुर्माने की सजा मुकर्रर
Bulandshahr News Today: एडीजीसी सुनील शर्मा, वरुण कौशिक व आशुतोष सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि अप्रैल 2022 में किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने का अरनिया थाने में मामला दर्ज हुआ था
Bulandshahr News Today Teenager Girl Rape Case Rapist Jailed For 20 Years (Photo: Social Media)
Bulandahahr News: यूपी के बुलंदशहर में एक किशोरी का अपहरण कर रेप करने के दोषी रामबाबू पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम खेरिया झल्लू थाना खैर जनपद अलीगढ़ को 20 वर्ष के कारावास व 19,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है, ADGC सुनील शर्मा, वरुण कौशिक व आशुतोष सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में थाना अरनिया पर इस संबंध में हुआ था मामला दर्ज, स्पेशल जज पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने सजा मुकर्रर की।
अरनिया: किशोरी को किडनैप कर किया था रेप
एडीजीसी सुनील शर्मा, वरुण कौशिक व आशुतोष सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि अप्रैल 2022 में किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने का अरनिया थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त रामबाबू पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम खेरिया झल्लू थाना खैर जनपद अलीगढ़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका मैडिकल परीक्षण कराया,
6.5.2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 6 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप बुधवार को स्पेशल जज पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त रामबाबू (उपरोक्त) को दोषी कर देते हुए 20 साल के कारावास और 19000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।