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Bulandshahr: रेपिस्ट को 7 साल की कैद और ₹25000 जुर्माने की सजा मुकर्रर

Bulandshahr: एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि इस वाद को ऑपरेशन कनविक्शन में चिन्हित कर वाद प्रक्रिया में तेजी लाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी का दोष सिद्ध होने पर आज सजा मुकर्रर हो सकी।

Sandeep Tayal
Published on: 23 Nov 2024 4:35 PM IST
Bulandshahr News
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बुलंदशहरः रेपिस्ट को 7 साल की कैद और ₹25000 जुर्माने की सजा मुकर्रर (न्यूजट्रैक)

Bulandshahr News: एडीजे एफपीसी 2 कोर्ट के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने युवती से तमंचे के बल पर रेप करने के दोषी बोबी को 7 साल कैद और ₹25000 जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर झोझा का है।

गुलावठी में तमंचे की नोक पर किया था रेप

एडीजीसी विजय शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि 13 अप्रैल 2012 को गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती अपनी ताईं के घर जा रही थी कि पीछे से आए बोबी पुत्र हरगोविंद सिंह निवासी अकबरपुर झोझा ने तमंचे के बल पर आतंकित कर जबरन खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर पीड़िता को जन से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में पीड़िता की मां को तहरीर पर गुलावटी थाने पर धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ था, पीड़िता के बयान और मैडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर दुष्कर्म की धाराओं की वृद्धि हुई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था, पुलिस ने मामले में आरोप पत्र भी प्रेषित किया था।

ऑपरेशन कनविक्शन में चिन्हित हुआ था वाद

बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि इस वाद को ऑपरेशन कनविक्शन में चिन्हित कर वाद प्रक्रिया में तेजी लाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी का दोष सिद्ध होने पर आज सजा मुकर्रर हो सकी।

कोर्ट ने सुनाई ये सजा

एडीजीसी विजय शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि मामले में 6 गवाह परिलक्षित हुए। एडीजे त्वरित न्यायालय 2 के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों को दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त बोबी (उपरोक्त) को दोषी करार दे 7 साल के कारावास और ₹25000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।



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Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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