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Bulandshahr News: मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए 3 पम्प लुटेरों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर के सत्र न्यायधीश 15 हेमंत कुमार ने गुलावठी के पेट्रोलपंप सेल्स मैन से लूटने के दोषी 3 लुटेरों को 10-10 साल सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर के सत्र न्यायधीश 15 हेमंत कुमार ने गुलावठी के पेट्रोलपंप सेल्स मैन से लूटने के दोषी 3 लुटेरों को 10-10 साल सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हिस्ट्रीशीटर्स ने एक ही रात में गुलावठी और परतापुर के पेट्रोल पंप पर की थी लूट
अपर सत्र न्यायालय 15 बुलंदशहर के एडीजीसी प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि 11 मई 2019 को गुलावठी थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित शिवांग पेट्रोल पंप के सेल्समेन से डस्टर कार सवार तीन नकाबपोश शस्त्रधारी बदमाशों ने₹50000 की नगदी लूट ली थी, जिसकी रिपोर्ट थाना गुलावठी में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, 16 मई 2019 को गुलावठी पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ के दौरान तीन लुटेरे गिरफ्तार हुए और तीन फरार हो गए थे, गिरफ्तार लुटेरों ने शिवांग पेट्रोल पंप गुलावठी और परतापुर के पेट्रोल पंप के सेल्समैन से लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया था।
पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से अवैध असहले और नगदी बरामद की थी। पुलिस ने विक्की पुत्र राजकुमार निवासी गेंझा थाना परतापुर, चेतक पुत्र रोहताश निवासी छज्जूपुर, थाना परतापुर जिला मेरठ और शिवम पुत्र वीरपाल निवासी दयानतपुर थाना बाबूगढ़ जिला हापुड को न्यायालय के समक्ष पेश किया था । जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
मामले को लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। एडीजीसी परविंदर सिंह लोधी ने बताया लुटेरों ने लूट की वारदात के लिए मसूरी थाना क्षेत्र से लूटी गई डस्टर का प्रयोग किया था और 11 मई 2019 को 2 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परविंदर लोधी ने बताया लुटेरे विक्की, शिवम और चेतक मेरठ पुलिस के हिस्ट्रीशीटर बदमाश है। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय 15 बुलंदशहर के न्यायाधीश हेमंत कुमार ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षयों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों के वकीलों की वाद जिरह सुनने के बाद लुटेरे विक्की, शिवम और चेतक उपरोक्त को धारा 395 और 412 आईपीसी का दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास और पांच ₹5000 अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है।