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Bulldozer Action: जारी रहेगा यूपी सरकार का बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

Bulldozer Action: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर मामले में जो आवेदन दाखिल हुए हैं। उनमें नोटिस जारी करते हैं।

Krishna Chaudhary
Published on: 13 July 2022 10:03 AM GMT
Bulldozer action
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जारी रहेगा यूपी सरकार का बुलडोजर एक्शन (photo: social media )

Bulldozer Action: बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action in UP) को लेकर आलोचकों के निशाने पर रहने वाली यूपी सरकार (UP Government) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर कोई अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया है। न्यायामूर्ति पीआर गवई और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वो अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया में सामान्य प्रतिबंध का आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। इससे लोकल बॉडी के अधिकारों में कटौती होगी। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर मामले में जो आवेदन दाखिल हुए हैं। उनमें हम नोटिस जारी करते हैं। सभी पक्ष आठ अगस्त तक जवाब दाखिल करें। 10 अगस्त को हम सुनवाई करेंगे। इस मामले में अब गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। पहले केवल उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी की गई थी। ये नोटिस जमीयत उलेमा –ए-हिंद की याचिका पर जारी की गई थी।

अदालत में दोनो पक्षों के बीच बहस

जमीयत उलेमा –ए-हिंद की ओर पेश हुए सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का चलन ठीक नहीं है। इस तरह की कार्रवाई की अनुमति इस देश में नहीं दी जा सकती है। यह देश कानून से चलता है। यूपी सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यूपी सरकार ने जवाब में स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया निभाई गई है और वहां पर दंगों से पहले भी ऐसी कार्रवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता के वकील दवे ने कहा कि ये कार्रवाई टारगेटेड है, एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। जिसपर एसजी मेहता ने कहा कि सभी समुदाय भारतीय समुदाय हैं और यह याचिका समुदाय पर आधारित है।

अदालत में यूपी सरकार ने कहा कि जमीयत की याचिका अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश है और उनकी ओर से कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए जमीयत की याचिका खारिज की जाए। बता दें कि दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा, खरगोन हिंसा और फिर बाद में यूपी में नूपुर शर्मा के कथित विवादित टिप्पणी को लेकर भड़की हिंसा के बाद इन राज्यों में बुलडोजर के जरिए आरोपियों के घरों में बने अवैध निर्माण को ढ़हा दिया गया था, जिसपर देश में खासा सियासी बवाल भी हुआ था।

Monika

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Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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