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Hamirpur News: आंदोलनकारी ड्राइवरों को लगा झटका, DM ने एंबुलेंस पर लिया बड़ा फैसला
प्रदेश सहित जनपद हमीरपुर में एंबुलेंस कर्मियों द्वारा की जा रही हड़ताल से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। डीएम ने इसी सिलसिले में बैठक की है।
Hamirpur News: प्रदेश सहित जनपद हमीरपुर में एंबुलेंस कर्मियों द्वारा की जा रही हड़ताल के दृष्टिगत जनपद में एंबुलेंस सेवा के निर्बाध रूप से प्रभावी संचालन हेतु जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। जनपद में एंबुलेंस के ड्राइवरों द्वारा की गई हड़ताल के दृष्टिगत आज जिलाधिकारी ने इस बैठक में जनपद की सभी 38 एंबुलेंस के पुनः संचालन प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
ज्ञात हो कि जनपद की सभी 38 एंबुलेंस के लिए 45 ड्राइवरों को व्यवस्था कर ली गयी है। ये ड्राइवर रोडवेज विभाग से 15, संबंधित कंपनी / फर्म के 10 तथा श्रम विभाग द्वारा प्रवासियों से की गई स्किल मैपिंग से 20 ड्राइवर प्राप्त कर कुल 45 ड्राइवरों की व्यवस्था कर जनपद की सभी 38 एंबुलेंस का संचालन आज प्रारंभ कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद की स्वास्थ्य सेवा बाधित कर हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों की बर्खास्तगी हेतु संबंधित फर्म को निर्देश दिए हैं।
डीएम ने एस्मा लगाने का दिया फरमान
इसके अलावा जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवा में व्यवधान डालकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर महामारी अधिनियम, धारा 144 एवं एस्मा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में एंबुलेंस की सेवा पूर्व की भांति सुचारू रूप से संचालित हो गई है।
यदि किसी को एंबुलेंस सेवा लेने में कठिनाई आ रही है तो वे स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम सुरेंद्र साहू के मोबाइल नंबर 8005193054 पर तथा एम्बुलेंस सेवा एजेंसी के प्रभारी महेंद्र सिंह 7235008950 पर इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोविड-19 कमांड सेंटर के हेल्प लाइन नंबर 05282-222330 पर फोन कर एंबुलेंस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने फर्म / कंपनी से जनपद की एंबुलेंस में कार्यरत सभी 76 ड्राइवरों की सूची तलब की है।
एंबुलेंस कर्मी हड़ताल से वापस नहीं आएंगे उन पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी
जिलाधिकारी ने कहा कि आज शाम 5:00 बजे तक जो भी एंबुलेंस कर्मी हड़ताल से वापस नहीं आएंगे उन पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा बाधित कर किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव, सीएमओ डॉ एके रावत , एसीएमओ डॉ पी के सिंह , श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।