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Jalaun Crime News : बलात्कार के जु्र्म में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 25 साल की सजा, 6 माह के अंदर मिला इंसाफ
Jalaun Crime News : जालौन के जिला न्यायालय ने मासूम के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है।
Jalaun Crime News : जालौन (Jalaun) के जिला न्यायालय ने 5 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार (Rape) की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को आज 25 वर्ष की सजा सुनाते हुए आरोपी पर 70 हजार का अर्थदंड लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान (Mission Shakti Abhiyan) के तहत इस मामले में घटना के कुछ महीनों के अंदर ही पुलिस ने चार्जशीट (Chargesheet) दाखिल करके कोर्ट की सुनवाई को तेज कर दिया था।
बता दें कि पूरा मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का हैं। फरवरी माह में 5 वर्षीय मासूम शाम को अपने पड़ोस के घर में टीवी देखने गई थी। घर में मौजूद थाना अजीतमल निवासी कल्लू ने उसे बदनीयती से बहला-फुसलाकर पकड़कर अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला और मासूम को जान से मारने का प्रयास भी किया।
इस मामले में परिजनों ने कोतवाली जालौन में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर मामला दर्ज कराया जिसमें जालौन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और 307 एवं पोस्को एक्ट के तहत एफआईआर पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
शासकीय अभियंता बृजराज राजपूत अभिषेक गुर्जर ने पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए सिर्फ 6 माह में कार्यवाही पूरी की जिसमें आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के जज विजय बहादुर ने सुनवाई करते हुए पूरे प्रकरण में आरोपी को 25 वर्ष की सजा मुकर्रर करते हुए 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
आपको बता दें कि जालौन का यह मामला सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाया गया जिसमें जालौन पुलिस की त्वरित कार्यवाही पर मासूम को 6 माह के अंदर इंसाफ मिला। जालौन पुलिस का यह काम काफी प्रशंसनीय रहा है।