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कैबिनेट बैठकः मदरसा शिक्षकों का वेतन 8 से बढ़ाकर 15k, रियल स्‍टेट अथॉरिटी बनाने को मिली मंजूरी

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Published on: 17 Oct 2016 9:16 AM IST
कैबिनेट बैठकः मदरसा शिक्षकों का वेतन 8 से बढ़ाकर 15k, रियल स्‍टेट अथॉरिटी बनाने को मिली मंजूरी
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लखनऊ: यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सोमवार को कैबिनेट बैठक ली, जिसमें 35 महत्‍वपूर्ण प्रस्‍तावों पर मुहर लगी है। एक तरफ जहां रियल स्‍टेट अथॉरिटी बनाने को मंजूरी मिली है वहीं मदरसा शिक्षकों का वेतन 8 से बढ़ाकर 15 हजार करने का प्रस्‍ताव पास हुआ है।

इन प्रस्‍तावों पर लगी मुहर

-यूपी कैबिनेट में सोमवार को अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी मिल गई है।

-रियल स्टेट अथॉरिटी बनाने को मंजूरी।

-अथॉरिटी के साथ-साथ ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा।

-गरीबो केलिए सस्ते आवास देने की योजना को मंजूरी।

-फिल्म टेलीविजन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव पास।

-शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय कैडर बनाने को मंजूरी।

-कुशीनगर के हाटा में नई नगर पालिका बनेगी।

-मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी।

-शिक्षकों को 8 से बढ़ाकर 15 हजार मानदेय किया गया।

-अयोध्‍या में इंटरनेशनल पार्क थीम को मिली मंजूरी।

- ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के लिये निधि बनाने का प्रस्ताव पास।

- मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी।

- वन विभाग की केंद्र सहायतित योजनाओं के फंडिंग पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव पास।

- डॉ. लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना को मंजूरी, योजना के तहत ई-गर्वनेंस को बढ़ावा दिया जाएगा।

-तालाबों की पट्टा अवधि को पांच वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष किए जाने का निर्णय।

-यूपी अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 का प्रख्यापन प्रस्ताव मंजूर।

-उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली, 2016 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

-उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली, 2016 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

-जापानी इंसेफ्लाइटिस तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम योजनाओं में केंद्र और राज्य की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी

-यूपी राज्य अभिलेखागार सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन को मंजूरी

ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों के लिए आय सीमा बढी

सरकार ने सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के लिए आवासीय सुविधा सम्बन्धी नीति में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके अनुसार अब पूर्व में निर्धारित वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर ईडब्ल्यूएस आय वर्ग के लिए 3 लाख रुपए और एलआईजी आय वर्ग के लिए 3 लाख रुपए से अधिक एवं 6 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है।



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