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Meerut News: गलत तरीके से वीडियो वायरल करने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Meerut News: मेरठ में दुष्कर्म पीड़िता महिला से पुरुष दारोगा द्वारा पीड़ित के घर पर रिकार्ड किये गये वीडियो को गलत तरीके से वायरल करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

Sushil Kumar
Published on: 31 Jan 2023 7:00 PM IST
Case filed for wrongly making viral video of rape victims statement in Meerut
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मेरठ: दुष्कर्म पीड़िता महिला के बयान का वीडियो गलत तरीके से वायरल करने पर मुकदमा दर्ज

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में दुष्कर्म पीड़िता महिला से पुरुष दारोगा द्वारा पीड़ित के घर पर रिकार्ड किये गये वीडियों को ब्रह्मपुरी थाने में दुष्कर्म पीड़िता के बयानों का वीडियो बता कर वीडियों वायरल करने के मामले में मेरठ पुलिस ने एक तरफ जहां वीडियों बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हैं । वहीं वीडियों के आधार पर घटना का समाचार प्रकाशित करने वाले स्थानीय एक दैनिक समाचार पत्र को नोटिस जारी किया है।

जिला पुलिस प्रवक्ता आज वायर वीडियों का खंडन करते हुए कहा है कि मामले की जांच करने पर पता चला है कि तथाकथित वीडियों किसी मीडियाकर्मी द्वारा बनाया गया है,जो पीड़िता के घर में रिकार्ड किया गया है। और मुकदमा दर्ज होने से पूर्व का है,जिसे गलत तरीके से पुलिस के हवाले से लेना बताया गया है।

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जो बयान लिया गया है, वो महिला उप-निरीक्षक द्वारा संपूर्ण गाइडलाइन का पालन करते हुए लिया गया है। संबंधित अखबार को गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर नोटिस दिया जा रहा है।

पुरुष दारोगा ने दुष्कर्म पीड़िता से पूछा, आरोपित ने कितनी बार दुष्कर्म किया

साथ ही संबंधित वीडियों बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ 228 ए भा.द.वि के अन्तर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि वायरल हुए वीडियों में जो कि कथित रुप से पुलिस थाने का बताया जा रहा है में पुरुष दारोगा दुष्कर्म पीड़िता से पूछ रहा है कि आरोपित ने कितनी बार दुष्कर्म किया है। पीड़िता दारोगा के सवाल पर असहज हो गई, तब दारोगा ने जवाब भी खुद ही दे दिया कि दुष्कर्म बार-बार किया गया होगा। उस समय महिला ने गर्दन हिलाकर दारोगा के जवाब का समर्थन किया है।

दरअसल, अगर कानून की बात करें तो दुष्कर्म के मामले में पीड़िता का थाने में अलग कक्ष में बयान दर्ज होना चाहिए। जिसमें महिला दारोगा या इंस्पेक्टर तथा महिला सीओ भी पीड़िता का बयान दर्ज कर सकती हैं।

पति का चचेरा भाई महिला से दुष्कर्म कर रहा था

पुरुष दारोगा या इंस्पेक्टर को बयान दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि वीडियों में जिस महिला का बयान लिया जा रहा है वह थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। इस महिला का आरोप है कि थाना नौचंदी क्षेत्र निवासी एक युवक से उसने करीब छह माह पहले कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज के बाद से दोंनो ब्रह्मपुरी क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। दो माह तक तो सब ठीक ठाक रहा। इसके बाद से पति ने उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसे बंधक बना लिया।

आरोप है कि एक माह से महिला से पति का चचेरा भाई दुष्कर्म कर रहा था। विरोध करने पर उसे पीटते थे। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर रविवार को ब्रह्मपुरी पुलिस ने पति और देवर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की थी।

Shashi kant gautam

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