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यहां आश्रम पर लगा हजारों बीघा जमीन हड़पने का आरोप, कोर्ट पहुंचा मामला

मजिस्ट्रेटी जांच से भी असंतुष्ट याचीकाकर्ता राजेन्द्र का आरोप है की गुपचुप तरीके से एस. एन. फ्लैग्स फाउंडेसन पर सीमांकन के लिए पहुंची टीम 20 दिन पहले भी इसी तरह बिना कोई सूचना के एस डी एम चुनार के नेतृत्व में भी हुआ था।

Aditya Mishra
Published on: 2 Feb 2019 9:00 PM IST
यहां आश्रम पर लगा हजारों बीघा जमीन हड़पने का आरोप, कोर्ट पहुंचा मामला
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मिर्जापुर: मड़िहान तहसील क्षेत्र के सिकटही गाँव में बने एसएन. फ्लैग्स फाउंडेशन नाम के आश्रम का पेंच फंसता ही जा रहा है। जिसकी गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। याचीकाकर्ता राजेन्द्र प्रसाद ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका दायर कर जहां हजारों बीघा सरकारी जमीन पर एस.एन. फ्लैगस फाउंडेशन द्वारा अवैध अतिक्रमण किये जाने का आरोप लगाकर कार्रवाई कि मांग की थी,जिस पर माह दिसम्बर में तहसील मड़िहान के अधिकारियों के पसीने छूटने लगे थे। अंततः अपने को फंसता देख राजस्व विभाग के तहसीलदार ने 83 बीघे जमीन गाँव सभा की अतिक्रमित दिखा कर 2 करोड़ से ऊपर की धनराशि का एस. एन.फ्लैग्स फाउंडेशन पर जुर्माना भी कर दिया था।

उच्च न्यायालय में काउन्टर के जवाब में राजस्व विभाग द्वारा प्रेषित फाइल को पुनः इसलिए लौटा दिया। पुनः प्रकरण की जांच रिपोर्ट हेतु दो सदस्यीय मजिस्ट्रेटो की टीम गठित करके निष्पक्ष जांच करके रिपोर्ट को भेजी जाय ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा,जिसके एवज में जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर व सिटी मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी बनाकर दो दर्जन लेखपाल व राजस्व निरीक्षको द्वारा पुनः एस. एन. फ्लैग्स फाउंडेशन का निरीक्षण किया जा रहा है। याचीकाकर्ता राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दायर याचिका में हजारों बीघा जमीन हड़पने का आरोप फ्लैग्स फाउंडेशन पर है।

मजिस्ट्रेटी जांच से भी असंतुष्ट याचीकाकर्ता राजेन्द्र का आरोप है की गुपचुप तरीके से एस. एन. फ्लैग्स फाउंडेसन पर सीमांकन के लिए पहुंची टीम 20 दिन पहले भी इसी तरह बिना कोई सूचना के एस डी एम चुनार के नेतृत्व में भी हुआ था सीमांकन जिसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के बाद याचीकाकर्ता ने पुनः निष्पक्ष जांच की कोर्ट से लगाई गुहार जिसके बाद कोर्ट से काउंटर फाइल हुई वापस और मजिस्ट्रेटी जांच कर पुनः मांगी गई रिपोर्ट किंतु राजस्व विभाग केवल 83 बीघा जमीन ही दिखा पाया है। जिसके बाद मामला और उलझ व संदिग्ध हो गया और तो और यह प्रकरण गले की फांस बन गया है जिसको राजस्व विभाग इस प्ररकरण को सुलझाने में लगा है की कहीं सारे मामले में हम लोग ही ना फंस जाएं।

वहीं दूसरी तरफ एस. एन. फ्लैगस फाउंडेशन के मैनेजर लालमणि गुप्ता बताते हैं कि यही राजस्व विभाग 2017 में लिख करके दिया है कि एस. एन.फ्लैग्स फाउंडेशन ने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है और न ही बाउंड्रीवाल बनाया है फिर वर्ष 2018 में कैसे 2 करोड़ के ऊपर की धनराशि का एस.एन.फ्लैग्स फाउंडेशन पर मेरे नाम जुर्माना किया। उन्होंने कहा फ्लैग्स द्वारा धारा 24 की फाइल में लिखा है कि झाड़ी की वजह से सीमांकन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ किस आधार पर अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है।

अब तो हर गाटा नम्बर की नापी करनी होगी। प्रकरण सुलझने के बजाय उलझता देख प्रशासन की नींद हराम हो गयी है। अपने ही कलम से फंसे राजस्व विभाग की बोलती बंद है, जिससे वह कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। दूसरी तरफ मामला आश्रम पर अब राजस्व टीम ही याचीकर्ता को धमका कर व दबाव बनाकर मामले को पटाक्षेप करने में जुटा है। एसडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट ने कुछ भी बताने से जहां इन्कार किया है वहीं इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से साफ बचता दिखलाई दे रहा है।

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Aditya Mishra

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