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हाईकोर्ट ने यूपी में हुई ऑनर किलिंग की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हरदोई के अतरौली थानाक्षेत्र के एक ऑनर किलिंग मामले की जांच स्थानीय पुलिस से लेकर सीबीसीआईडी को सौंप दी है। कोर्ट ने सीबीसीआईडी को निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए।
यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी व जस्टिस शशिकांत की खंडपीठ ने विनायक पांडेय की याचिका पर पारित किया।
याची की ओर से कहा गया था कि उसके विरुद्ध आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि जिस पीड़िता के सम्बंध में एफआईआर 7 जुलाई को दर्ज करवाई गई उसकी ऑनर किलिंग उसके परिवार के सदस्यों द्वारा 4 जुलाई को कर दी गई थी। कहा गया कि उक्त आशय की एफआईआर 4 जुलाई को गांव के चैकीदार द्वारा दर्ज कराई गई है।
याची मृतका का दोस्त था इसीलिए उसके परिवार द्वारा पुलिस के साथ मिलीभगत करके उसकेा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकारी वकील द्वारा याचिका का विरोध किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। साथ ही कोर्ट ने याची की गिरफ्तारी भी तब तक न किए जाने के निर्देश दिए जब तक उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य न हों अथवा चार्जशीट न फाइल कर दी जाए।