जाली नोट रखने मामले में CBI कोर्ट ने दो को सुनाई 10 साल की सजा, लगा जुर्माना भी

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By aman
Published on: 2 Dec 2016 3:20 PM GMT
जाली नोट रखने मामले में CBI कोर्ट ने दो को सुनाई 10 साल की सजा, लगा जुर्माना भी
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गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को जाली नोट रखने के मामले में हमीदुल शेख और नजीबुल हसन को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक लाख 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा गुलशन जहां को सात साल की सजा और 80 हजार का जुर्माना किया गया है।

सीबीआई ने जाली नोटों के मामले में तीनों पर भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 489 बी और 489 सी के तहत मामला दर्ज किया था।

पड़ोसी देश से आए जाली नोट खपाने के लिए रामपुर के शिकारपुर गांव की रहने वाली गुलशन जहां को दिए गए। मिली सूचना के आधार पर सीबीआई ने 29 अगस्त 2012 को 8 लाख 49 हजार 500 के जाली नोट हमीदुल शेख के पास से जब्त किए। हमीदुल और नजीबुल बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं। दोनों को मुरादाबाद स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। स्टेशन पर दोनों गुलशन जहां का इंतजार कर रहे थे ।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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