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केंद्र ने निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए शुरू किया न्याय बंधु एप
केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं समाज के कमजोर समुदायों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बन्धु ऐप शुरू किया गया है।
लखनऊः केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं समाज के कमजोर समुदायों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बन्धु ऐप शुरू किया गया है। अब गरीब, जरूरतमंद लोगों केे लिए पंजीकृत बोनो एडवोकेट्स की निःशुल्क विधिक सेवाएं न्याय बन्धु मोबाइल एप पर उपलब्ध हैैैं। यह ऐप अंग्रेज़ी और हिन्दी भाषा में है।
यह जानकारी उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुदीप कुमार जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया है कि निःशुल्क कानूनी सेवा लेने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदक हो सकता है।
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उन्होंने बताया कि न्याय बन्धु ऐप किसी भी एण्ड्रायड फोन पर गूगल प्ले स्टोर से (निःशुल्क) डाउनलोड किया जा सकता है। प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज की सुविधाएं निःशुल्क हैं।
यद्यपि आवेदक और एडवोकेट की आपसी सहमति से आवेदक को फोटोकापी, डाक और टाइप करने के ख़र्चो का भुगतान करना होगा। इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड एडवोकेट्स को कोई भी सर्टिफिकेट या पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं है। न्याय बन्धु ऐप के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी लखनऊ स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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