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Chandauli News: दुष्कर्मी को न्यायालय में दी कठोर सजा,जानिए किस तरह करता था प्रताड़ित

Chandauli News: चंदौली जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है।

Ashvini Mishra
Published on: 29 March 2025 7:30 PM IST
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Chandauli News: चंदौली के अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी)प्रथम श्याम बाबू ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत लड़की के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म करके अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो वीडियो वायरल कर यौन शोषण करने के मामले में 3 मार्च 2021 को बलुआ थमा में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर सजा तथा 12000 रुपया का जुर्माना किया है। कम समय में दुष्कर्म के आरोपी को सजा होने से अन्य आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ ही।

चंदौली जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है।न्यायालय पीठासीन अधिकारी शश्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

बलुआ थाना में दिनांक 14.03.2021 को धारा-376,506 भादवि व 67ए आई0टी0 एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवसी मिश्रपुरा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

मामले में मानिटरिंग सेल अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना बलुआ के पैरोकार का0 बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक शनिवार को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा एनडीपीएस एक्ट में दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 12000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

Shalini Rai

Shalini Rai

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