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Chandauli News: बेदखली के आदेश के बावजूद खलिहान की जमीन पर चल रहा निजी विद्यालय, राजस्व विभाग मौन

Chandauli News: खलिहान की जमीन पर विद्यालय की मान्यता किस आधार पर मिल गई। अगर विद्यालय की मानता नहीं है तो अवैध रूप से कैसे चल रहा है।

Ashvini Mishra
Published on: 10 Jun 2024 10:41 AM GMT
Despite eviction order, private school running on barn land, revenue department silent
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बेदखली के आदेश के बावजूद खलिहान की जमीन पर चल रहा निजी विद्यालय, राजस्व विभाग मौन: Photo- Newstrack

Chandauli News: चंदौली जनपद के सकलडीहा तहसील के काधी ओरवा गांव में अवैध तरीके से खलिहान की जमीन पर निजी विद्यालय बनाकर संचालन किया जा रहा है। अवैध विद्यालय के बेदखली का आदेश भी बाकायदा सकलडीहा तहसीलदार के न्यायालय से 2018 में दिया गया है। उसके बावजूद भी तहसील प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे तहसील प्रशासन पर मिली भगत का आरोप भी लग रहा है।

आपको बता दें कि सकलडीहा तहसील के काधी ओरवा ग्राम सभा में खलिहान की जमीन,आराजी संख्या 16 रकबा 0.13 8 हैकटेयर पर अतिचारी सूबेदार राय द्वारा कब्जा कर उस पर सूबेदार राय मां सरस्वती जूनियर हाई स्कूल बनवाकर संचालित किया जा रहा है।

जुर्माने वसूलते हुए कब्जे को बेदखल करने का आदेश

मामला जब प्रकाश में आया कि खलिहान की जमीन पर विद्यालय चल रहा है तो विपक्षी भैया लाल राजभर द्वारा इस मामले को तहसील में दाखिल किया गया। जिस पर 2018 में तहसीलदार न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए आदेश दिया गया है कि अतिचार सूबेदार राजभर के द्वारा खलिहान की जमीन को कब्जा किये जाने पर जुर्माने के रूप में 484380 रुपया वसूलते हुए कब्जे को बेदखल किया जाए।



6 वर्षों से आदेश का अनुपालन नहीं किया गया

लेकिन लगभग 6 वर्षों का समय बीतने वाला है और तहसील प्रशासन की मिली भगत से इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और अवैध तरीके से उस जमीन पर विद्यालय चल रहा है। इस संबंध में सकलडीहा तहसीलदार राहुल सिंह ने बताया है कि मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल नोटिस जारी करके आदेश को क्रियान्वन करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

खलिहान की जमीन पर विद्यालय की मान्यता कैसे मिली

सबसे बड़ी बात है कि खलिहान की जमीन पर विद्यालय की मान्यता किस आधार पर मिल गई। अगर विद्यालय की मानता नहीं है तो अवैध रूप से कैसे चल रहा है। यह भी एक जांच का विषय बना हुआ है।

Shashi kant gautam

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