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Chandauli News: पूर्व सांसद अफजाल अंसारी चंदौली न्यायालय में हुए पेश,पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा
Chandauli News: न्यायालय के द्वारा मामले की अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को निर्धारित कर दी गई है। सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ चकरघट्टा थाने की पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा था कि सांसद ने 2014 में कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बगैर परमीशन के जनसभा की थी।
Chandauli News: चंदौली जिला मुख्यालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट में शनिवार को गाजीपुर के पूर्व सांसद व माफियाडान मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पेश हुए। जहां न्यायालय के द्वारा मामले की अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को निर्धारित कर दी गई है। सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ चकरघट्टा थाने की पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा था कि सांसद ने 2014 में कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बगैर परमीशन के जनसभा की थी। यह नियम व कानून का उल्लंघन था।
इस मामले में दर्ज हुआ था एफआईआर
आपको बता दें कि गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी ने वर्ष 2014 में कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चंदौली जिले में जनसभा को संबोधित किया था। जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि अफजाल अंसारी ने बगैर परमिशन के जनसभा को संबोधित किया था। इसी मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में अफजाल अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जिसमें गाजीपुर के सांसद को दोषी बताया गया है। इसी मामले में शनिवार को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट में पेश होने के लिए चंदौली आए हुए थे। अफजाल अंसारी के कोर्ट में पेशी की सूचना पर पुलिस टीम चौकन्ना हो गई। पूरे परिसर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया था।
वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा को गाजीपुर से शिकस्त दी थी। बीते 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को सजा हुई थी तब से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। सांसद अफजाल अंसारी के अधिवक्ता ने बताया कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर बगैर अनुमति के सभा करने का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले में अफजाल कोर्ट में पेश होने के लिए आए हुए थे। जिसकी अगली सुनवाई आठ सितंबर निर्धारित की गई है।