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Chandauli News: चंदौली पुलिस ने यातायात माह में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 5 करोड़ से अधिक वसूले

Chandauli News: सम्पूर्ण यातायात माह में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हेलमेट न पहनने व सीट बेल्ट न पहनने वालो पर सबसे अधिक कार्रवाई की गई।

Ashvini Mishra
Published on: 1 Dec 2024 7:43 PM IST
Chandauli News ( Pic- Newstrack)
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Chandauli News ( Pic- Newstrack)

Chandauli News: चंदौली जनपद की यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कुल 30,741 वाहनों का चालान करते हुए 5,08,40,300 रुपये का जुर्माना किया गया है।सम्पूर्ण यातायात माह में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हेलमेट न पहनने व सीट बेल्ट न पहनने वालो पर सबसे अधिक कार्रवाई की गई।

आपको को बता दें कि चन्दौली के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन पर प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 30, 741 वाहनों का चालान करते हुए 5,08,40,300 रुपये का जुर्माना किया है। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधिकारी,कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

यातायात पुलिस व जनपदीय पुलिस द्वारा सम्पूर्ण यातायात माह नवम्बर में नियमों के उल्ल्घन करने पर बिना हेलमेट-19869,ओवर स्पीड-129,सीट बेल्ट-1400,गलत दिशा में वाहन चलाना-669,मल्टी टोन हार्न/हूटर-144,माडीफायड सायलेंसर-28,मदिरा पीकर वाहन चलाना-71,काली फिल्म-44,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग-218,अन्य धारा-8169 के खिलाफ जुर्माना किया गया।



Shalini Rai

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