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Chandauli News: न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाई 10 वर्ष की कठोर सजा,जानिए क्या है मामला

Chandauli News: ऑपरेशन कन्विक्शन"के तहत न्यायालय ने पॉक्सो के तहत मुकदमे सुनवाई करते हुए अभियुक्त हरिनारायण को 10 साल की कठोर सजा सुनाते हुए 25000 रुलाए का अर्थ दंड लगाया है।

Ashvini Mishra
Published on: 26 March 2025 10:46 PM IST
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Chandauli News: चंदौली के प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे"ऑपरेशन कन्विक्शन"के तहत न्यायालय ने पॉक्सो के तहत मुकदमे सुनवाई करते हुए अभियुक्त हरिनारायण को 10 साल की कठोर सजा सुनाते हुए 25000 रुलाए का अर्थ दंड लगाया है।अर्थ दंड अदना करने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भोगनी पड़ेगी। न्यायालय द्वारा त्वरित न्याय देते हुए अभियुक्त को सजा देने से पीड़ित परिवार ने न्यायालय का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि ऑपरेशन कन्विंक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है।

न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा (स्पेशल जज पाक्सो जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त हरिनारायण को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

जनपद के थाना सकलडीहा में 04.01.2019 को धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.हरिनारायण पुत्र सवरू निवासी ग्राम डेढ़ावल थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 04/2019 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल अनुराग शर्मा (स्पेशल जज पाक्सो जनपद चन्दौली) व थाना सकलडीहा के पैरोकार हे0का0 हरीलाल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप बुधवार को न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा (स्पेशल जज पाक्सो जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त हरिनारायण पुत्र सवरू निवासी ग्राम डेढ़ावल थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। न्यायालय द्वारा पीड़ित को त्वरित न्याय देने पर परिजनों ने धन्यवाद दिया है।

Ramkrishna Vajpei

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