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योगी सरकार का फरमान: नहीं किया ऐसा तो देना होगा जुर्माना, जान लें सभी
यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जिसको देखते हुए अब बिना मास्क लगाए पाए जाने पर पड़ेगा जुर्माना
लखनऊ: कोरोना वायरस के कारण देश में लागू तीसरे चरण का लॉकडाउन भी अब खत्म होने वाला है। लॉकडाउन के चौथे चरण में उद्योगों को गति देने के लिए अब लोगों को आवाजाही में ज्यादा छूट मिलने की संभावना है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बगैर मास्क सार्वजनिक स्थानों पर पकड़े जारे पर 100 रुपये जुर्माना किए जाने का आदेश दिया है।
बिना मास्क पकड़े जाने पर 100 रूपए जुर्माना
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बगैर मास्क पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। यूपी के सभी 75 जिलों में संक्रमण के 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने गुरुवार को बताया कि अब बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों का चालान नहीं काटा जाएगा। क्योंकि इस प्रक्रिया में कई दिन लग जाते हैं।
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस को इस नियम का पालन कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार फेस मास्क को पहले ही अनिवार्य बना चुकी है। राज्य के हर एक व्यक्ति से खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए घर से निकलते समय मुंह ढकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया गया है।
मास्क बनानें के लिए करें प्रोत्साहित- CM
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी बिना चेहरा ढके बाहर नहीं निकले। लोग मास्क, गमछा, तौलिया आदि से अनिवार्य रूप से मुंह ढककर ही बाहर निकले। इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। कोई इसका उल्लंघन करता है तो उससे जुर्माना वसूला जाए। सीएम ने कहा है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को फेस मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे रोजगार के साथ लोगों को मास्क मिलने मे आसानी होगी।