TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

उर्दू में भी की जा सके RTI, उस्मानी ने चीफ सेक्रेटरी को भेजा पत्र

Admin
Published on: 30 April 2016 7:20 PM IST
उर्दू में भी की जा सके RTI, उस्मानी ने चीफ सेक्रेटरी को भेजा पत्र
X

लखनऊ: राज्य सूचना आयोग में उर्दू भाषा में भी आरटीआई आवेदन, शिकायती पत्र व अपीलें फाइल की जा सकें। इसको देखते हुए मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन को पत्र लिखा है और उप्र सूचना का अधिकार नियमावली-2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का अनुरोध किया है। उस्मानी ने प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी।

यह भी पढ़ें...CM ने लिखा लेटर, कहा- मथुरा, वृंदावन की पर्यटन सुविधा सुधारो प्रभु

वर्तमान में हिंदी और ​अंग्रेजी में आवेदन फाइल करने की व्यवस्था

प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि वर्तमान में आरटीआई नियमावली-2015 में हिन्दी, अंग्रेजी आवेदन, शिकायती पत्रों और अपील को आयोग में फाइल करने की व्यवस्था लागू है। नियमावली-2015 में उर्दू भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि सूचना आयोग की समस्त कार्यवाही हिन्दी में संचालित की जाएगी।

यह भी पढ़ें... पुलिस उत्पीड़न से तंग युवक ने दी जान, सुसाइड लेटर में CM से पूछा सवाल

नियमावली में उर्दू भाषा के प्रयोग का प्रावधान नहीं

उस्मानी ने कहा है कि नियम 19 (1) में यह प्राविधान नहीं किया गया है कि उर्दू भाषा में प्रस्तुत किसी शिकायत अथवा अपील को भी हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत शिकायत अथवा अपील की तरह आयोग में फाइल किया जा सकता है। जबकि उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था।

अतः यह उचित होगा कि सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 19 में संशोधन करते हुए उर्दू भाषा में प्रस्तुत की गई अपील या शिकायत को भी आयोग में फाइल किए जाने की व्यवस्था की जाए।



\
Admin

Admin

Next Story