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Chitrakoot News: वीर सिंह की जमानत अर्जी खारिज, अभी जेल में ही रहेंगे

Chitrakoot: पूर्व विधायक वीर सिंह की जमानत अर्जी आज अदालत ने खारिज कर दी। दलित उत्पीड़न के मामले में जमानत खारिज हुई है।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 20 Dec 2022 9:28 PM IST
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वीर सिंह की जमानत अर्जी खारिज। (Social Media)

Chitrakoot News: पूर्व सपा विधायक वीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ददुआ के बेटे और पूर्व विधायक वीर सिंह की जमानत अर्जी आज अदालत ने खारिज कर दी। दलित उत्पीड़न के मामले में जमानत खारिज हुई है। विशेष जज डीएन तिवारी ने जमानत खारिज की है।

धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक को भेजा था जेल

दुर्दांत डकैत ददुआ के बेटे पूर्व सपा विधायक वीर सिंह पटेल का जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व विधायक को धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने हिरासत में लेते सोमवार को जेल भेजा था। वह न्यायालय से एनवीडब्लू जारी होने के बाद करीब ढ़ाई वर्ष से फरार चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर चचेरे भाई पट्टी से सपा विधायक राम सिंह पटेल मंगलवार को पूर्व विधायक से मुलाकात के लिए जिला कारागार पहुंचे।

ये है मामला

मुख्यालय के शत्रुघ्नपुरी निवासी मोतीलाल बौरिया से बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर पूर्व विधायक ने आठ वर्ष पहले दो लाख रुपए लिए थे। इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ 2017 में सीएम के आदेश पर कर्वी कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पूर्व विधायक न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिस पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट से ढाई वर्ष पहले एनवीडब्लू जारी हुआ था। कई बार वारंट जारी होने के बाद भी पूर्व विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। सोमवार को एक अन्य मामले में जब पूर्व विधायक कोर्ट पहुंचे तो उनको हिरासत में लेकर कोर्ट ने जेल भेज दिया था।

विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र किया खारिज

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जगतपाल यादव ने बताया कि पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने उनको हिरासत में लेने के बाद ही सोमवार को जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट दीप नारायण तिवारी की अदालत ने सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

Deepak Kumar

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