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Chitrakoot: झोलाछाप डॉक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, बिना डिग्री कर रहा था ऑपरेशन
Chitrakoot News : बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी ओम प्रकाश का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
Chitrakoot News : बिना किसी डिग्री के अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन करने मामले में पकड़े गए आरोपी की अग्रिम जमानत ख़ारिज हो गई है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार (17 फरवरी) को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
जानें क्या है मामला?
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि, 'राजापुर थाने में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डाॅ उदय प्रताप सिंह ने बीती 8 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार, राजापुर एसडीएम प्रमोद कुमार झा, क्षेत्राधिकारी निष्ठा उपाध्याय व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस टीम के साथ राजापुर के हेल्थ हेवेन अस्पताल (Health Haven Hospital) का औचक निरीक्षण किया था। यह अस्पताल निरीक्षण में निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं मिला। अस्पताल संचालक द्वारा पंजीकरण सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
बिना डिग्री कर रहा था ऑपरेशन
इसके अलावा, निरीक्षण के समय कौशाम्बी जिले के महेवा घाट का निवासी ओम प्रकाश वहां भर्ती एक मरीज भूरा का हाइड्रोसील का ऑपरेशन करते हुए पाया गया। ओम प्रकाश के पास चिकित्सा सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र नहीं था। जिसके बाद अस्पताल का दवा भण्डारण कक्ष, ऑपरेशन थिएटर कक्ष सील कर दिया गया।
ख़ारिज हुई जमानत याचिका
यहां लगे डीवीआर और अभिलेख भी सील कर दिए गए। इस मामले में बिना डिग्री के ऑपरेशन कर रहे ओम प्रकाश को नामजद किया गया था। अधिवक्ता के जरिए आरोपी ने न्यायालय सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत के लिए जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को आरोपी ओम प्रकाश का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।