Chitrakoot News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा

Chitrakoot News: अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 28 Feb 2024 3:00 PM GMT
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Chitrakoot News (Pic:Newstrack) 

Chitrakoot News: अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट विनीत नारायण पांडेय की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया। दरअसल, मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने बीते 14 जून 2023 को थाने में तहरीर दी थी। बताया कि सुनील मिश्रा उर्फ अरुण निवासी बरहा कोटरा थाना मऊ ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है।

आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

पुलिस ने दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना निरीक्षक अपराध अभयराज सिंह ने करते हुए 11 जुलाई 2023 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को दोषी सिद्ध करार दिया। कोर्ट ने दोषी सुनील मिश्रा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Durgesh Sharma

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