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Chitrakoot News: कोर्ट ने सुनाई पांच को उम्रकैद की सजा, घर में घुसकर दलित की कर दी थी हत्या

Chitrakoot News: विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दीपनारायन तिवारी की अदालत ने पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन सभी को न्यायालय ने 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 20 Dec 2023 10:00 PM IST
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Chitrakoot News (Pic:Newstrack)

Chitrakoot News: पिछले वर्ष लामबंद होकर लाठी, डंडे व लोहे की रॉड लेकर घर में घुसकर मारपीट करते हुए दलित की हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दीपनारायन तिवारी की अदालत ने पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन सभी को न्यायालय ने 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना कर्वी कोतवाली क्षेत्र के सपहा गांव में हुई थी। यहां के रहने वाले अनुसूचित जाति के किशोर उर्फ रामकिशोर ने दो जनवरी 2022 को कोतवाली में तहरीर दिया था।

बताया कि सुधीर पटेल, अजीत पटेल निवासी सपहा, अरूण तिवारी, विनय सिंह निवासी लौढिया व विजय बहादुर निवासी छिपनी बाहरखेड़ा लामबंद होकर लाठी, डंडा व लोहे की राड लेकर आए और हमला बोल दिया। उसके घर में घुसकर जाति सूचक शब्दों से गालीगलौज करते हुए मारपीट किया। जिसमें उसके भाई रामराज को गंभीर चोट आई। जिसकी इलाज दौरान मौत हो गई। इसके अलावा हमलावरों ने उनके कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज किया। तत्कालीन सीओ सिटी शीतला प्रसाद पांडेय ने विवेचना की। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 23 जनवरी को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष से अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने पैरवी की। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पांचों नामजद आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक दोषी को 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Durgesh Sharma

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