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Chitrakoot News: जिला बार एसोसिएशन कर्वी के एल्डर समिति ने मांगी माफी, कार्य जारी रखने के निर्देश
Chitrakoot News: बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत कार्रवाई करेगी, जिसका वे सामना करेंगे। बुजुर्ग समिति की माफी को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि बार एसोसिएशन के कार्य संचालन की रिपोर्ट हर तीन महीने में प्रस्तुत करें।
Chitrakoot News: उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट में जिला बार एसोसिएशन कर्वी के मामले में पूर्व में 24 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के तहत निलंबित बुजुर्ग समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और उसके अध्यक्ष द्वारा पारित सभी आदेशों का पालन किया जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऐसा नहीं होता है, तो बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत कार्रवाई करेगी, जिसका वे सामना करेंगे। बुजुर्ग समिति की माफी को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि बार एसोसिएशन के कार्य संचालन की रिपोर्ट हर तीन महीने में प्रस्तुत करें।
समिति के साथ सहयोग करने का निर्देश
यह सुनिश्चित किया जाए कि बार एसोसिएशन का कार्य सुचारू रूप से जारी रहे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को भी बुजुर्ग समिति के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, हालिया चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों को अपने-अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी गई है। जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्वी को आदेश की प्रति भेजी गई है, ताकि इससे संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराया जा सके।