TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Chitrakoot News: नाबालिग बेटी से दरिंदगी में पिता को उम्र कैद की सजा, अदालत ने 21 दिन में सुनाया फैसला

Chitrakoot News: कोर्ट ने पिता को नाबालिग बेटी के साथ सोते समय दरिंदगी करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 43 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 30 Aug 2023 9:44 PM IST
Chitrakoot News: नाबालिग बेटी से दरिंदगी में पिता को उम्र कैद की सजा, अदालत ने 21 दिन में सुनाया फैसला
X
(Pic: Newstrack)

Chitrakoot News: विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट विनीत नारायण पांडेय की अदालत ने पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाले मामले की सुनवाई करते हुए पिता को दोष सिद्ध करार दिया है। कोर्ट ने पिता को नाबालिग बेटी के साथ सोते समय दरिंदगी करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 43 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी पिता को हिरासत में लेकर जिला कारागार भेजा गया है।

सोते समय नशे की हालत में पिता ने की थी दरिंदगी

पिता-पुत्री के रिश्ते को कलंकित करने वाली यह घटना मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। बीते 10 जुलाई को नाबालिक बेटी अपने पिता की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। उसे उसी के दो नाबालिक भाई लेकर थाने गए थे। पीड़िता ने बताया था कि एक दिन पहले नौ जुलाई की रात वह अपने छोटे भाई के साथ घर पर थी। पिता ने शराब के नशे में उसके साथ दरिंदगी की और इसके बाद भाग गया। पीड़िता व उसके दोनों भाइयों के नाबालिक होने पर थाने में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी एसआई बालकिशुन ने मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी वृंदा शुक्ला ने इस मामले में मऊ पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायालय में भी प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए थे। मुकदमा दर्ज करने के दूसरे ही दिन पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराए थे। इसके साथ ही आरोपित पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

आरोपी को आजीवन कारवास

विशेष लोक अभियोजक तेजप्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में बीते नौ अगस्त को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करते हुए बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद 21 वें दिन बुधवार को विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट विनीत नारायण पांडेय की अदालत ने दरिंदगी करने वाले पिता को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 43 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।



\
Sunil Shukla (Chitrakoot)

Sunil Shukla (Chitrakoot)

Next Story