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Court News: कुल्हाड़ी से गला काट पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी को उम्रकैद

Chitrakoot News: पत्नी की गला काटकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 9 April 2024 4:58 PM IST
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Chitrakoot News (Pic:Newstrack)

Chitrakoot News: लगभग 11 माह पूर्व कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹10000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के शेषा सुबकरा गांव में लगभग 11 माह पूर्व हुई इस घटना के मामले में मृतका के पिता राजापुर थाने के रगौली गांव के निवासी विफई निषाद ने मऊ थाने में बीती 5 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस तहरीर में वादी ने कहा था कि 5 मई 2023 को सूबह 4 बजे जानकारी दी गई कि उसकी बेटी श्यामवती को दामाद शेषा सुबकरा निवासी लालचंद्र ने जान से मार दिया। वादी के अनुसार हत्यारोपी ने श्यामपति की गर्दन में कुल्हाड़ी से कई वार किए और उसे मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। वहीं अभियोजन पक्ष ने बेहद कम समय में प्रभावी पैरवी की।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पति लालचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। निर्णय के बाद आरोपी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।



Durgesh Sharma

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