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Chitrakoot News: बहू की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले जेठ को आजीवन कारावास

Chitrakoot News: राजेश के अनुसार उसके बेटे की बारात 21 जून को जानी थी। इस दौरान घर में चल रही तैयारियों के बीच उसकी पत्नी कुसमा (45) पर उसके बड़े भाई बाबूलाल उर्फ बबुलिया रैदास ने कुल्हाडी से हमला कर दिया।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 17 Oct 2024 5:18 PM IST
Chitrakoot News ( Pic- Social- Media)
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Chitrakoot News ( Pic- Social- Media)

Chitrakoot News: कुल्हाडी मारकर बहू की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने हत्यारोपी जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीती 20 जून 2022 को रैपुरा थाना क्षेत्र के बांधी गांव के निवासी राजेश रैदास ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजेश के अनुसार उसके बेटे की बारात 21 जून को जानी थी। इस दौरान घर में चल रही तैयारियों के बीच उसकी पत्नी कुसमा (45) पर उसके बड़े भाई बाबूलाल उर्फ बबुलिया रैदास ने कुल्हाडी से हमला कर दिया।

जिससे कुसमा गम्भीर रूप से घायल हो गई। वहां मौजूद उनके बेटे पंकज ने 112 नम्बर पर फोन करके इसकी जानकारी दी और 108 एम्बुलेंस के जरिए कुसमा को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया गया। यहां गम्भीर हालत के चलते प्राथमिक इलाज के बाद कुसमा को रिफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। वादी राजेश के अनुसार उसकी पत्नी लगभग दो महीने पहले बरेठी में उनकी बहन ननकी के यहां गई थी। इस बात को लेकर भाई बाबूलाल नाराज था। इसके चलते वैवाहिक कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे घर के सदस्यों और महमानों की मौजूदगी में उसने घर के आंगन में कुसमा पर कुल्हाडी से हमला किया था।

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी बाबूलाल उर्फ बबुलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।

Shalini Rai

Shalini Rai

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