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Chitrakoot News: 11 साल पहले हुए राकेश हत्याकाण्ड में दो हत्यारोपियों को उम्र कैद
Chitrakoot News: दिनदहाड़े दुकान में बैठे युवक को हत्यारोपियों ने मार दी थी गोली।
Chitrakoot News: योजनाबद्ध तरीके से परिचित युवक को दिनदहाडे़ दुकान में गोली मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीती 8 जनवरी 2012 को शिवरामपुर निवासी कमलेश कुमार पाण्डेय पुत्र शिवऔतार ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके बेटे राकेश पाण्डेय उर्फ छोटू की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्यार कर दी थी।
शिव कुमार पाण्डेय को भी गिरफ्तार किया था
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवचेना के दौरान प्रकाश में आए आरोपी बांदा जिले के बिसंडा थाने के कोर्रही निवासी सुखराज पुत्र तिजोला को घटना के 12 दिन बाद तमंचा समेत गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही विवेचना जारी रखते हुए मामले का अनावरण करने के बाद इस मामले में साजिश रचने वाले दूसरे हत्यारोपी कर्वी कोतवाली के गोबरिया निवासी सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र शिव कुमार पाण्डेय को भी गिरफ्तार किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया
विवेचना के दौरान उजागर हुआ था कि मृतक राकेश पाण्डेय परचून की दुकान करता था। जिसमें गोबरिया निवासी सुरेन्द्र पाण्डेय ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। जिसमें हत्यारोपी सुखराज और अवधनारायण उर्फ बट्टा 8 जनवरी 2012 को राकेश की दुकान पहुंचे और सामान लेने के बाद पैसा मांगने पर उसे गोली मार दी। परिजनों के पहुंने के पहले ही हत्यारोपी फरार हो गए। इनमें से एक हत्यारोपी अवधनारायण उर्फ बट्टा की मौत मुकदमे के विचारण के दौरान हो गयी थी। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय और सुखराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तमंचा के साथ पकड़े गए हत्यारोपी सुखराज को 32 हजार रूपए अर्थदण्ड और सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय को 30 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।