Chitrakoot News: रिश्ते को कलंकित करने वाले दरिंदे बाप को मिली ये सजा, यहां पढ़ें पूरी खबर

Chitrakoot News: छत में रात्रि लगभग 11 बजे पति ने बेटी के साथ जबरन बलात्कार किया। जिसके बाद बेटी किसी तरह रोते लडखडाते हुए नीचे आई और आप बीती बताया।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 3 Nov 2023 1:30 PM GMT
Chitrakoot Father Molesting Daughter
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Chitrakoot Father Molesting Daughter (Photo - Social Media)

Chitrakoot News: रिश्तों को शर्मशार करने वाले दरिंदे बाप को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने नाबालिक बेटी के साथ दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होेने पर आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बांदा जिले के कमाशिन थाने की एक गांव की महिला ने कर्वी कोतवाली में बीती 26 जुलाई 2023 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार वह अपने पति के साथ कसहाई रोड मंे किराए के मकान में रहती थी। उसका पति राज मिस्त्री का काम करता है। बीती 25-26 जुलाई 2023 की रात उसका पति घर आया और कक्षा चार में पढने वाली 11 वर्षीय बेटी को पढ़ाने के बहाने छत ले गया। छत में रात्रि लगभग 11 बजे पति ने बेटी के साथ जबरन बलात्कार किया। जिसके बाद बेटी किसी तरह रोते लडखडाते हुए नीचे आई और आप बीती बताया। जिसके बाद उसने थाने में जाकर तहरीर दी थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपी के विरूद्ध बीती 10 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर बेटी से दुराचार करने के आरोपी पिता को आजीवन करावास से दण्डित किया गया। साथ ही 55 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा भी दी गयी है। अर्थदण्ड की धनराशि जमा होने पर 50 फीसदी पीडिता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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