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Chitrakoot News: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनायी 20 वर्ष की सजा

Chitrakoot News: पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने गुरूवार को निर्णय सुनाया।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 30 Nov 2023 7:59 PM IST
Chitrakoot News
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Chitrakoot News (Pic:Social Media)

Chitrakoot News: सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दो भाईयों को भोजनावकाश के समय लालच देकर नाले की आड में ले जाकर गलत काम करने वाले को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 3 अगस्त 2015 को मऊ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके बेटे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 3 अगस्त 2015 को दोपहर के समय स्कूल में भोजनावकाश हुआ।

इस दौरान बच्चे खेलने के लिए निकले। जिसके बाद वहां मौजूद मऊ थाने के शिवपुर गांव के निवासी लाली पुत्र वीरा निषाद उसके दोनों बेटों को लालच देकर स्कूल के समीप नाले के पास ले गया। वहां उसने नाले की आड में बेटे के साथ घिनौनी और अश्लील हरकत की। इसकी जानकारी बेटे ने घर आकर दी। जिसके बाद उसने मऊ थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़ित छात्र का बयान दर्ज कराया और आरोपी को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने गुरूवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी लाली पुत्र हीरा निषाद को 20 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



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Durgesh Sharma

Durgesh Sharma

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