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Chitrakoot: बदमाशों के साथ बस्ती में घुसकर तांडव करने वाले को छह साल की सजा, विशेष न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय
Chitrakoot News: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि बीती 6-7 अगस्त 2016 को रात में दस्यु बबली कोल और लवलेश कोल ने गैंग के लगभग 20 सदस्यों के साथ मिलकर गांव की बस्ती में धाबा बोल दिया था।
Chitrakoot News: दस्यु बबली गिरोह के साथ गांव की बस्ती में घुसकर ग्रामीणों पर लाठियां बरसाने एवं फायरिंग करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने गिरोह के एक सदस्य को छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि बीती 6-7 अगस्त 2016 को रात में दस्यु बबली कोल और लवलेश कोल ने गैंग के लगभग 20 सदस्यों के साथ मिलकर गांव की बस्ती में धाबा बोल दिया था। जिसमें वादी मुकदमा बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के खांच गांव की निवासी मीरा देवी ने बताया था कि बदमाशों ने बस्ती में ग्रामीण सुरेश, रामनाथ, गरिबिया, मोतीलाल, अमरजीत, सावित्री, विजय, बेसनिया, रामनारायण, रामसंवारी, उमा शंकर, केसनिया, कमला को दस्यु गिरोह ने लाठी डण्डा, कुल्हाडी और बंदूक के बट से पीटा। साथ ही जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर भी किया।
जिला पंचायत सदस्य ने दर्ज कराया था मुकदमा
इस मामले में पुलिस ने मीरा देवी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें विवेचना में वादिया द्वारा शिनाख्त किए जाने के बाद दस्यु बबली गिरोह के साथ जाने वाले लोगों में मारकुण्डी थाने के बड़ा कोलान निवासी राजकरण उर्फ करन पुत्र बाबाजान कोल के विरूद्ध अलग से आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
इसके कुछ दिनों बार दस्यु बबली कोल और लवलेश कोल पुलिस मुठभेड में मारे गए थे। विगत पंचायत चुनाव में इस मुकदमे की वादी मीरा देवी जिला पंचायत सदस्य चुनी जा चुकी हैं। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी राजकरण उर्फ करन को छह वर्ष सश्रम कारावास के साथ 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।