×

Chitrakoot News: तेल कारोबारी के जुडवां बेटों को दिनदहाड़े अगवा कर हत्या करने वालों की जमानत खारिज, पढ़े पूरी खबर

Chitrakoot News: चित्रकूट थाना क्षेत्र स्थित जानकीकुंड परिसर से दिनदहाड़े स्कूल बस से बाइक सवारों ने 12 फरवरी 2019 को अगवा कर लिया था।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 30 Oct 2023 9:26 PM IST
Chitrakoot Kidnapping and Murder Case
X

Chitrakoot Kidnapping and Murder Case (Photo - Social Media)

Chitrakoot News: भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में दिल को दहला देने वाले दर्दनाशक तेल कारोबारी के जुडवा बेटों को दिनदहाड़े स्कूल परिसर से तमंचे की नोक पर अगवा करने के बाद बेरहमी से कत्ल करने के मामले में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता पांच दोषियों को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इन सभी दोषियों के जमानत प्रार्थना पत्र को एमपी के हाईकोर्ट जबलपुर ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। इस मामले में नामद रहे एक आरोपित ने पहले ही सतना जेल के भीतर फांसी लगाकर जान दे दिया था। जबकि पांच अन्य को सतना कोर्ट से दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

धर्मनगरी को कलंकित करने वाली इस घटना के बाद हजारों की भीड़ ने काफी उपद्रव भी किया था। जिसमें जानकीकुंड परिसर में तोडफोड़ की गई थी। दर्दनाशक तेल कारोबारी बृजेश रावत के जुडवां बेटे प्रियांश व श्रेयांश को एमपी के चित्रकूट थाना क्षेत्र स्थित जानकीकुंड परिसर से दिनदहाड़े स्कूल बस से बाइक सवारों ने 12 फरवरी 2019 को अगवा कर लिया था। दोनों भाई बस से वापस घर आ रहे थे। दोनों के शव एक सप्ताह बाद यूपी के बांदा जिले के मर्का थाना क्षेत्र के बाकल के पास यमुना नदी में बरामद हुए थे। इनका शातिरों ने बेरहमी से कत्ल किया था।


इस मामले में ट्यूशन टीचर रामकेश यादव निवासी अक्षयवट चित्रकूट, विक्रमजीत सिंह निवासी भभुआ बिहार, पद्मकांत शुक्ला जानकीकुंड, लकी तोमर निवासी तेंदुरा थाना बिसंडा, राजू द्विवेदी निवासी भभुवा थाना मर्का व पिंटा यादव उर्फ अपूर्व निवासी अक्षयवट मूल पता जनपद बांदा पकड़े गए थे। इनमें ट्यूशन टीचर रामकेश यादव ने सतना जेल में फांसी लगाकर जान दे दी थी। वर्ष 2021 में सतना कोर्ट से पांच अन्य आरोपितों को दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तेल कारोबारी ने बताया कि इन पांच दोषियों ने जमानत के लिए एमपी की हाईकोर्ट जबलपुर में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है।

Admin 2

Admin 2

Next Story