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Chitrakoot News: प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, जमानत खारिज
Chitrakoot News: अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। मामले में कोर्ट ने हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है
Chitrakoot News (Pic: Social Media)
Chitrakoot News: प्रेमी के साथ साजिश रचकर पति की हत्या कराने के मामले में हत्यारोपी पत्नी समेत दो लोगों की जमानत प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीती 18 फरवरी 2024 को भरतकूप थाने में रसिन गांव के फाटा पुरवा निवासी रामशरण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अवैध संबंध के चलते की हत्या
रामशरण के अनुसार उसके बेटे रामबाबू की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद इस मामले का खुलासा किया। जिसमें बताया गया कि मृतक की पत्नी सविता के अवैध सम्बन्ध इलियास से थे। इलियाज व सविता की फोटो फेसबुक पर पोस्ट हो गयी थी। इस बात को लेकर 5-6 माह पूर्व सविता के पति रामबाबू और प्रेमी इलियास के बीच विवाद भी हुआ था। जिसके बाद से रामबाबू ने सविता पर पाबंदी लगा दी थी। इसके चलते इलियास ने अपने दोस्त ललित किशोर, भाई बरकत अली और सविता के साथ मिलकर रामबाबू को मारने की योजना बनाई।
पत्नी भी हत्या में शामिल
बीती 17 फरवरी को सविता ने अपने मायके से फोन के जरिए इलियास को बताया था कि उसका पति आज घर में अकेले हैं। जिसके बाद ललित किशोर से तमंचा लेकर फैजल के साथ इलियास ने वहां जाकर घर के बरामदे में सो रहे रामबाबू को गोली मार दी और पीछे से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मृतका की पत्नी सविता पटेल और उसके प्रेमी इलियास के अलावा बरकत अली व ललित किशोर को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से अब तक सभी हत्यारोपी जेल में बंद हैं। आरोपियों ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।