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नगर आयुक्त अपनी ही याचिका पर आज हाईकोर्ट में तलब

यह आदेश जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी व जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने नगर निगम की ओर से स्वयं नगर आयुक्त के जरिये दाखिल एक रिट याचिका पर सुनवायी करते हुए पारित किया।

SK Gautam
Published on: 25 April 2019 9:39 PM IST
नगर आयुक्त अपनी ही याचिका पर आज हाईकोर्ट में तलब
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21 और 22 फरवरी को अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी में नहीं होगा प्रतिकूल आदेश 

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी को शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पर स्पष्टीकरण देने के लिए शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है ।

यह आदेश जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी व जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने नगर निगम की ओर से स्वयं नगर आयुक्त के जरिये दाखिल एक रिट याचिका पर सुनवायी करते हुए पारित किया।

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दरअसल अपनी याचिका में नगर आयुक्त ने जिला उपभेाक्ता फोरम की ओर से पारित एक आदेश को चुनौती दी है जिसमें फोरम ने शहर में फैली गंदगी , छुटटा जानवर, खुले सीवर टैंक , मच्छरेां के प्रकोप , टूटी सड़कें व सार्वजनिक स्थानेां पर अतिक्रमण जैसी तमाम जन समस्याओं के लिए नगर निगम केा देाषी मानते हुए नगर आयुक्त केा आदेश दिया था कि वह अपने एक वर्ष का वेतन शिकायतकर्ता को दें।

रिट याचिका में कहा गया कि उपभोक्ता फोरम इस प्रकार का आदेश पारित नहीं कर सकता क्येांकि यह उसके क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है।

याचिका पर सुनवायी के दौरान ने कहा कि नगर आयुक्त स्वयं बतायें कि शहर की साफ सफायी इत्यादि के लिए क्या किया जा रहा है।



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