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CJM कोर्ट में दर्ज हुआ IPS अमिताभ ठाकुर और SO हजरतगंज के खिलाफ मुकदमा
लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आईजी अमिताभ ठाकुर के साथ-साथ थाना हजरतगंज के प्रभारी निरीक्षक राधारमण सिंह के खिलाफ एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 156(3) का मुकदमा अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता के मार्फत दर्ज कराया है।
लखनऊ : लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आईजी अमिताभ ठाकुर के साथ-साथ थाना हजरतगंज के प्रभारी निरीक्षक राधारमण सिंह के खिलाफ एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 156(3) का मुकदमा अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता के मार्फत दर्ज कराया है। त्रिभुवन कुमार ने बताया कि अदालत ने उर्वशी के मुक़दमे को स्वीकार करके थाना हजरतगंज के प्रभारी को आख्या पेश करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए आने वाली 2 अप्रैल की तिथि नियत की है।
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त्रिभुवन ने बताया कि मुक़दमे में दर्जनों अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर अमिताभ ठाकुर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उच्च पद पर आसीन लोकसेवक और कानून का जानकार होते हुए भी स्वयं और अपनी पत्नी को प्रशासनिक और विधिक दंड से बचाने के लिए उनकी क्लाइंट उर्वशी शर्मा के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र किया है। उर्वशी की ख्याति को अपहानि पंहुचाने और उर्वशी को क्षति कारित करने के लिए जानते-समझते हुए अशुद्ध और मिथ्या दस्तावेज बनाकर लोकसेवक के समक्ष प्रस्तुत करने का आपराधिक कृत्य किया है।
बकौल त्रिभुवन उर्वशी ने इस सम्बन्ध में थाना हजरतगंज और लखनऊ के एसएसपी को भी अर्जियां दीं थीं। लेकिन, लखनऊ पुलिस आईजी जैसे बड़े अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसलिए अब अदालत के मार्फत अमिताभ के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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त्रिभुवन ने बताया कि मामले की जडें साल 1999 में अमिताभ की देवरिया के एसपी पद पर तैनाती की अवधि में देवरिया इंडस्ट्रियल एरिया में अमिताभ की पत्नी नूतन ठाकुर द्वारा प्लाट आबंटन कराते समय अपने और अपने पति के लिए विभिन्न क्षद्म नामों का प्रयोग करने के साथ-साथ नूतन इंडस्ट्रीज नाम के प्रतिष्ठान के लिए सीतामढी, बिहार के क्षद्म पते का प्रयोग किये जाने से जुडी हैं।
त्रिभुवन के मुताबिक उर्वशी के मुक़दमे में राधा रमण सिंह,निरीक्षक और थाना प्रभारी, थाना हजरतगंज लखनऊ पर अमिताभ ठाकुर के साथ दुरभि संधि स्थापित करके उर्वशी को क्षति पंहुचाने और अमिताभ ठाकुर को दंड से बचाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय शासनादेश संख्या 15011/91/2013-SC/ST-W dated 12-10-15 और उत्तर प्रदेश शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग – 3 ने शासनादेश संख्या 1494/छः-पु-3-2007 दिनांक 22-06-2007 के साथ-साथ शासनादेश संख्या 700पी/छः-पु-3-2017-06पी/12 टीसी दिनांक 19-06-2017 के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप लगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 12-11-13 को ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश
सरकार (2014) 2 एससीसी 1 में दिए गए कानून के तहत आईपीसी की धाराओं में कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है।