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UP Bulldozer Action : यूपी में हिंसक विरोध प्रदर्शनकारियों पर योगी का कहर, जानें हिंसा पर क्या है सजा का प्रावधान

CM Yogi Bulldozer Action in UP : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंसा और हिंसक विरोध प्रदर्शन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।

Rajat Verma
Published on: 12 Jun 2022 3:18 PM IST
CM Yogi  Bulldozer Action in UP
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CM Yogi  Bulldozer Action in UP (image credit internet)

UP CM Yogi Bulldozer Action : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंसा और हिंसक विरोध प्रदर्शन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान की योगी सरकार ने हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बिल्कुल भी नरमी ना बरतने की बात कही है। साथ ही सीएम योगी ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, धार्मिक हिंसा भड़काने, आपसी शौहर्द बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने को लेकर प्रशासन को आदेश दे दिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे मामलों पर डायरेक्ट एक्शन लेने की तर्ज पर कार्यवाही करते हुए अराजक तत्वों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

आपको बता दें कि हाल ही में कई मौकों पर हुई हिंसक घटनाएं, वर्तमान में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा और बीते समय में सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। बीते समय में शीर्ष अदालत ने भी यूपी सरकार को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही की आजादी दे दी थी, जिसके चलते हिंसा में शामिल सभी प्रदर्शन कारियों से कुल नष्ट संपत्ति के बराबर की रकम वसूलने का प्रावधान है। इसके तहत प्रदर्शनकारियों की संपत्ति, जमीन, घर, वाहन आदि पर सरकार अपना कब्जा जमा सकती है।

बुल्डोजर कार्यवाही की मिल रही तवज्जो

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार के गठन के बाद से बुल्डोजर कार्यवाही सबसे ज़्यादा अमल में लाई जा रही है। इसका सबसे हालिया उदाहरण बीते शुक्रवार को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सख्त कार्यवाह करते हुए उसके घर को बुल्डोजर से ढहाने की शुरुआत कर दी है।

गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति

प्रदेश में किसी हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सीधे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर नुकसान की भरपाई की जा रही है। प्रदेश सरकार ने अबतक ऐसे कई मामलों में आरोपियों की संपत्ति जब्त कर जुर्माना वसूला गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में हिंसा के आरोपियों को सबक सिखाने की बात कही है।



Prashant Dixit

Prashant Dixit

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