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Electric Vehicle: होली पर सीएम योगी का एक बड़ा तोहफा, तीन साल तक इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर नहीं कोई टैक्स

Electric Vehicle: राज्य सरकार ने तीन साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस हटाने का फैसला लिया है।

Jyotsna Singh
Written By Jyotsna Singh
Published on: 6 March 2023 3:15 PM IST
electric vehicle no tax in UP
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electric vehicle no tax in UP (PHoto: social media ) 

Electric Vehicle: ग्लोबल स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन नीति में तेज़ी से सुधार किया जा रहा है। पर्यावरण की गुणवत्ता में इजाफा करने के लिए ऑटोमोबिल सेक्टर में अब मोटर कंपनियों ने EV सेगमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने तीन साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस हटाने का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार, इन तीन साल की गणना 14 अक्टूबर, 2022 से की जाएगी। वहीं, अगर कोई शख्स राज्य में ही निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदता है तो उसे तीन की जगह पांच साल की छूट मिलेगी।

यह छूट अवधि 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक होगी

सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में बेचे गए और रजिस्टर्ड किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी। यह छूट 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक होगी।”

यूपी में किन EVs पर मिलेगी 100 प्रतिशत की छूट

अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के चौथे और पांचवें वर्ष में यानी 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 तक राज्य में रजिस्टर्ड और बेचे गए EVs पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वाहन नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के अर्थ के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अनुसार, EV इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करने वाले वो ऑटोमोबाइल होते हैं जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं। इनमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल हैं।

किस वाहन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

उत्तर प्रदेश राज्य में जारी की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार यूपी में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्टरी रेट पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी। आपको बतादें कि इसमें पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 12,000 रुपये और पहले 25,000 चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रति एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, यूपी राज्य में खरीदी जाने वाली पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

अधिकतम 1000 ई-गुड्स कैरियर्स को ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद पर फैक्ट्री प्राइस पर 10 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी जोकि 100,000 प्रति वाहन तक होगी।

यूपी में रजिस्टर्ड और बेचे गए किन EVs पर मिलेगी 100 प्रतिशत की छूट

14 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के चौथे और पांचवें वर्ष में यानी 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 तक राज्य में रजिस्टर्ड और बेचे गए EVs पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वाहन नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के अर्थ के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अनुसार, EV इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करने वाले वो ऑटोमोबाइल होते हैं जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं। इनमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल हैं।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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