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UP News: सीएम योगी का बड़ा फैसला! स्कूली वैनों में अनिवार्य किया सीसीटीवी कैमरा, इतने दिन का मिला समय
UP News: सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि स्कूल मैनेजमेंट के साथ वैन मालिकों की जिम्मेदारी होगी की आदेश का पालन समय से हो जाए। प
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने स्कूल वैनों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वल लू ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी किए के आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 222 के तहत स्कूल वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरों को लगवाना अनिवार्य होगा। इमसें राज्य में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाली बसें भी शामिल रहेंगी।
तीन महीने का दिया गया समय
सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि स्कूल मैनेजमेंट के साथ वैन मालिकों की जिम्मेदारी होगी की आदेश का पालन समय से हो जाए। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक यह नियम तो मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद है। कुछ स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाए भी गए हैं। लेकिन अब आदेश जारी करके समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।
सीसीटीवी कैमरा लगे से बच्चों की बढ़ेगी सुरक्षा
अधिकारियों की कहना है कि सीसीटीवी कैमरे लग जाने से स्कूली बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी। साथ ही साथ स्कूल वैन की निगरानी भी हो सकेगी। इसके अलावा बच्चों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं पर भी अंकुश लग सकेगा। प्राइवेट स्कूल वैन और अकुलों की अपनी निजी वैन में ये सीसीटीवी लगेंगे।
कानून में क्या हैं
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 में साफ कहा गया है कि बसों और वैन को पीले रंग से रंगा जाना चाहिए और ‘स्कूल बस’ शब्द को आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा जाना चाहिए। वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न नहीं लगाए जा सकते, न ही आपात स्थिति के लिए उनमें अलार्म घंटी या सायरन लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि वाहनों में अग्निशामक यंत्र, जीपीएस ट्रैकिंग और एक परिचारक भी होना चाहिए। इसके अलावा वाहनों की स्पीड भी निर्धारित की गई है।