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डिग्री कालेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार को एक और मौका मिला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को डिग्री कॉलेजों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए एक और मौका प्रदान किया है। साथ ही आदेश का पालन न होने पर उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 19 July 2019 5:51 PM GMT
डिग्री कालेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार को एक और मौका मिला
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को डिग्री कॉलेजों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए एक और मौका प्रदान किया है। साथ ही आदेश का पालन न होने पर उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने मो शकील खान की अवमानना याचिका पर दिया है। अवमानना याचिका के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद शिक्षक भर्ती पूरी नहीं की जा रही है। कोर्ट ने इस बाबत उच्चशिक्षा निदेशक से जवाब भी मांगा था। सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने अनुपालन के लिए दो माह का समय मांगा।

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उन्होंने कोर्ट को बताया कि उच्च शिक्षा निदेशालय में इस समय निदेशक का पद रिक्त है। संयुक्त शिक्षा निदेशक बतौर कार्यवाहक निदेशक यह दायित्व निभा रहे हैं। कोर्ट ने सरकारी वकील की मांग नामंजूर करते हुए कहा कि इतना समय नहीं दिया जा सकता। साथ ही मामले में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पक्षकार बनाने का निर्देश जारी करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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