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बनारस में 3 मई तक सम्पूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ इतनी मिलेगी छूट
जिला प्रशासन ने सम्पूर्ण लॉकडाउन को अब 3 मई तक बढ़ा दिया है। इसके तहत मेडिकल इमरजेंसी वालों को ही घर से बाहर जाने की छूट होगी। जबकि की जरूरत के समनाओं के लिए लोगों को होम डिलेवरी पर डिपेंड रहना पड़ेगा।
वाराणसी। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एक बार फिर के कड़े कदम उठाए हैं। बुधवार को हुई एक अहम बैठक के बाद जिला प्रशासन ने सम्पूर्ण लॉकडाउन को अब 3 मई तक बढ़ा दिया है। इसके तहत मेडिकल इमरजेंसी वालों को ही घर से बाहर जाने की छूट होगी। जबकि की जरूरत के समनाओं के लिए लोगों को होम डिलेवरी पर डिपेंड रहना पड़ेगा।
ये किये गए महत्वपूर्ण फैसले
-दिनांक 3 मई 2020 की रात्रि तक जनपद में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी।
-राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई इन सब की होम डिलीवरी ही प्रतिदिन शाम 6 बजे तक होगी।
- पूर्व से जारी होम डिलीवरी दुकानों और होम डिलीवरी मैन के पास यथावत होंगे।
-दूध की सप्लाई को होम डिलीवरी के अलावा भी छूट देते हुए इसके सभी रिटेल दुकानदारों व रिटेल आउटलेट को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच एक घंटा केवल दूध की बिक्री के लिए अनुमन्य किया गया है।
-शर्त यह होगी कि वह दुकान का शटर डाउन करके दूध के क्रेट बाहर रखकर केवल दूध की बिक्री करेंगे।
- किसी अन्य वस्तु की बिक्री यदि करते पाए गए तो दुकान को सीज करा दिया जाएगा।
-शहरी क्षेत्र में केवल 8 सब्जी मंडी को खोलने के लिए अनुमन्य किया गया है।
इनमें भोजूबीर, लमही, पहाड़िया, पंचकोशी, चंदूआ सट्टी, सुंदरपुर, रामनगर चौक और नुआंव मंडी होंगी।
-ये सब्जी मंडी रात्रि 3:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के बीच ही खुलेंगी ।
-ठीक 6:00 बजे इन्हें बंद करा दिया जाएगा ।
-इन मंडी में केवल रिटेल दुकानदार या ठेले वाले ही सब्जी खरीद पाएंगे।
कोई फुटकर कस्टमर इसके अंदर आने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
दवा की मंडी भी खुलेंगी, तारीख का अभी निर्णय नहीं
-सप्तसागर, नेहरू मार्किट, बुलानाला दवा की मंडी भी जल्दी खुलेगी, लेकिन अभी खोलने की तारीख का निर्णय नहीं हुआ है।
-शहर के अंदर सभी रिटेलर को होलसेल मंडी की गाड़ियां ही दुकानों पर ही डिलीवरी करेंगी।
इसके लिए होलसेल मंडी को 10 मजदूर और 5 गाड़ियां भी अनुमन्य की जा रही हैं जिनका पास जारी किया जाएगा।
-शहर में सभी सरकारी प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत जो दवा की दुकानें व फार्मेसी हैं। वह भी 24 घंटे खुल सकती हैं।
-पेट्रोल पंप, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्थाएं, सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग प्रतिबंध से बाहर होंगे।
-राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई आदि की होम डिलीवरी देने वाली दुकानें शटर डाउन करके शाम 6:00 बजे तक खुल सकेंगी।
-यह आदेश केवल वाराणसी नगर निगम सीमा के लिए है और ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।