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22 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर को मिली जमानत
राज बब्बर सोमवार को एक 22 साल पुराने मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई। राज बब्बर को लखनऊ के 22 साल पुराने केस में कोर्ट में हाजिर होने विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने धारा 143, 332, 353, 323, 188 आईपीसी, 3लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 7 सीएल एक्ट में जमानत स्वीकार कर रिहा कर दिया।
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व अभिनेता राज बब्बर सोमवार को एक 22 साल पुराने मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई। राज बब्बर को लखनऊ के 22 साल पुराने केस में कोर्ट में हाजिर होने विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने धारा 143, 332, 353, 323, 188 आईपीसी, 3लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 7 सीएल एक्ट में जमानत स्वीकार कर रिहा कर दिया।
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मतदान अधिकारी तथा पोलिंग एजेंट को पीटने का है आरोप
दो मई 1996 को लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर श्रीकृष्ण सिंह मतदान अधिकारी तथा पोलिंग एजेंट शिव कुमार सिंह को तत्कालीन सपा प्रत्याशी राजबब्बर व अरविंद यादव पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए लात घूंसों से मारने का आरोप है। उनको मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बचाया। उक्त प्रकरण में श्रीकृष्ण सिंह ने मुकद्दमा दर्ज कराया था।
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इसी के साथ ही आचार संहिता के उलंघन के मामले में धारा 188, 127, 171 एच में फतेहपुर के बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की भी जमानत स्वीकार कर ली है। इनपर आरोप है कि 10 गाड़ियों व150 लोगों के जुलूस की अनुमति के बावजूद 19 फरवरी 2017 को 25 चार पहिया व 250 से ज्यादा लोगों के साथ जुलूस निकाल कर तांबेशश्वर मंदिर पहुंचे थे। इनकी गाड़ियों में झंडे बैनरों की बरामदगी हुई थी।