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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर

2015 के  इस प्रदर्शन में करीब 12 हजार कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे थे। इसके बाद पुलिस ने हजरतगंज थाने में राज बब्बर समेत कई कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था । हम आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने पेश न होने पर राज बब्बर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी किया था।

SK Gautam
Published on: 16 March 2019 8:53 AM GMT
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर
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प्रयागराज: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने शनिवार को एक पुराने मामले में स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। सन् 2015 का जिसमें गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था।

2015 के इस प्रदर्शन में करीब 12 हजार कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे थे। इसके बाद पुलिस ने हजरतगंज थाने में राज बब्बर समेत कई कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था । हम आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने पेश न होने पर राज बब्बर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी किया था।

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क्या है एनबीडब्ल्यू ?

एनबीडब्ल्यू किसी को गिरफ्तार करने के लिए जारी गैर जमानती वारंट है। इसे गिरफ्तारी पर या अदालत के आदेश से रद्द या कॉल करने पर निष्पादित किया जाता है। अगर आप बाहर हैं तो पुलिस शिकायत में उल्लिखित आपके निवास स्थान के पुलिस स्टेशन को वारंट जमा करेगी। फिर भी यदि आप नहीं आते हैं, तो अदालत धारा 82, 83 सीआरपीसी जारी रखेगी और अपनी जंगम संपत्ति को पहले संलग्न करेगी, और आरोपपत्र दिखाएगी

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इस केस में मधुसूदन मिस्त्री, निर्मल खत्री, प्रदीप जैन, रीता जोशी सहित 18 कार्यकर्ता नामदज हैं। कोर्ट में एडवोकेट शीतला प्रसाद मिश्र व पवन तिवारी ने बहस की। इसी मामले में कांग्रेसी नेता राज बब्बर कोर्ट में पेश हुए हैं।

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